Articles 176 to 186



❇️  अनुच्छेद 176 :- राज्यपाल का विशेष अभिभाषण


❇️  अनुच्छेद 177  सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार


❇️  अनुच्छेद 178 :- विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष


❇️  अनुच्छेद 179 :- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना


❇️  अनुच्छेद 180 :- अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्ति


❇️  अनुच्छेद 181 :- अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पिठासिन ना होना


❇️  अनुच्छेद 182 :- विधान परिषद का सभापति और उपसभापति


❇️  अनुच्छेद 183 :- सभापति और उपासभापति का पद रिक्त होना

पद त्याग या पद से हटाया जाना


❇️ अनुच्छेद 184 :- सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति


❇️  अनुच्छेद 185 :- संभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का

संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन ना होना


❇️  अनुच्छेद 186 :- अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति

के वेतन और भत्ते


❇️  अनुच्छेद 187 :- राज्य के विधान मंडल का सविचाल


❇️  अनुच्छेद 188 :- सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान






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